दुर्ग (छत्तीसगढ़)। परिचित युवक पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपियों ने घायल द्वारा गाली-गलौज का विरोध करने पर इस घटना को अंजाम दिया था। मामले के दोनों आरोपियों को हत्या का प्रयास के आरोप में दोषी करार दिया गया। आरोपियों 10-10 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
चाकूबाजी की यह घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत उरला बायपास पर हुई थी। घायल बाबी उर्फ खिलेन्द्र राजपूत इवेंट का काम करता है। 17 मार्च 2020 की रात वह अपने दोस्त राकेश साहू से मिलने रसमडा जा रहा था। उरला बायपास पर काली मंदिर के पहले बाबी को उसके परिचित मो. मुर्तजा उर्फ मन्ना खान और आकाश उर्फ ओम दुबे मिले। दोनों के पास वह रूक गया। मन्ना और आकाश उसके साथ गाली-गलौज करने लगे।
जिसका विरोध करने पर दोनों युवकों ने मिलकर उसके साथ मारपीट करना प्रारंभ कर दी और कपड़े फाड़कर बायपास के नीचे फैक दिए। जिसके बाद चाकूनुमा हथियार से उसकी गर्दन व पीठ पर वार कर दिया। घायल बाबी को बायपास पर छोड़ दोनों भाग गए। इसी दौरान वहां से गुजर रही टोल ऐंबुलेंस के चालक की नजर उस पर पड़ी और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घायल बाबी उर्फ खिलेन्द्र राजपूत की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त मो. मुर्तजा उर्फ मन्ना खान (23 वर्ष) निवासी वांबे आवास उरला दुर्ग तथा आकाश उर्फ ओम दुबे (23 वर्ष) निवासी हुडको भिलाई को हत्या के प्रयास के आरोप के तहत दोषी करार दिया गया। दोनों को दफा 307 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।