किशोरी के बालिग होने पर उसके साथ शादी करने का वादा कर दैहिक शोषण किए जाने के मामले में पुलिस द्वारा एक युवक को जेल भेजा गया है। युवक पर आरोप है कि प्रेम जाल में फंसाकर किशोरी का लगातार 5 वर्ष तक दैहिक शोषण किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दफा 376, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धरा 5 (ठ), 6 के तहत कार्रवाई की है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। शास्त्री नगर निवासी गौरी शंकर यादव को 5 वर्ष पूर्व कक्षा 7 वीं की स्कूल छात्रा से परिचय हुआ था। परिचय प्रेम में बदल गया और दोनों मे शादी करने का मन बना लिया। जिसके बाद 19 अप्रैल 2015 को युवक ने किशोरी के साथ सूने स्थान में शारीरिक संबंध बना लिए। जिसके बाद वह प्राय: शारीरिक संबंध बनाने लगा। विरोध करने पर युवक उसे बालिग होने पर शादी करने का हवाला देकर उसे चुप करा देता था। किशोरी ने बालिग होने पर युवक पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। शुरु में तो वह टाल मटौल करता था। पीडि़ता द्वारा जिद किए जाने पर उसने शादी से इंकार कर दिया। जिसके बाद पीडि़त ने पुलिस में शिकायतदर्ज कराई। खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी गौरी शंकर यादव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध उसे उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे न्यायायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया गया है।