4 वर्ष की मासूम के नाजुक अंगों के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने के आरोपी को अदालत द्वारा जीवन पर जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में मंगलवार को सुनाया गया। अदालत ने अपराध घटित होने की घटना के 6 माह की अवधि में ही अपना फैसला दे दिया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल वर्मा ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र में 15 मई 2019 की रात घटित हुई थी। 4 वर्ष की मासूम बालिका अपने पडौस में टीवी देखने गई थी। इस दौरान वहां पर मौजूद जयराज कश्यप ने उसके नाजुक अंगों के साथ अश्लील छेडछाड़ कर दी थी। जिसकी जानकारी मासूम ने घर आ कर अपनी मां को बताई। युवक के घर से बाहर निकलने पर मासूम ने उसे पहचान लिया। जिस पर मासूम की मां द्वारा सवाल जवाब किए जाने पर युवक ने हरकत किए जाने से इंकार करने के साथ ही माफी भी मांगी। जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। 16 मई को इस मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने अबोध बालिका के साथ अश्लील हरकत करने का आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दफा 376 (क)(ख) के तहत जीवन भर तक कारावास में रखें जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उसे 10 हजार रु. के अर्थदंड से भी दंडि़त किया गया है।