अगर आपने हाल ही में अपनी नौकरी बदली है, तो ये खबर आपके लिए है।जब भी निजी क्षेत्र का कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसके नियोक्ता की ओर से एक नया ईपीएफ अकाउंट खोला जाता है। हालांकि, इसे खोलते समय पुराने UAN नंबर का ही उपयोग किया जाता है।नया ईपीएफ अकांउट खुलने के कारण पुराने अकांउट में पड़ा हुआ आपका पैसा एक साथ नहीं दिखता है।इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट पर जाकर दोनों अकाउंट को मर्ज करना होगा।दोनों अकांउट मर्ज करना काफी आसान है और आप ऑनलाइन केवल कुछ स्टेप्स का पालन इसे कर सकते हैं।
EPF Account मर्ज करने का ऑनलाइन प्रोसेससबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर epfindia.gov.in पर जाना होगा।इसके बाद सर्विसेज सेक्शन में For Employees पर जाना होगा।इसके बाद नया पेज खुलेगा और सर्विसेज में जाकर One Employee- One EPF Account पर क्लिक करना होगा ।फिर आपकी स्क्रीन पर ईपीएफ मर्ज करने का फॉर्म खुल जाएगा।फिर EPF Account में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर यहां आप UAN और मेंबर आईडी डालकर मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करें।इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको पुराना ईपीएफ अकाउंट दिखेगा।फिर ईपीएफ अकाउंट नबंर दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका ईपीएफ अकांउट मर्ज का आवेदन पूरा हो जायगा और वेरिफिकेशन के बाद सारा पैसा एक ही खाते में दिखने लगेगा।UAN का सक्रिय होना जरूरीअपने दो या फिर उससे अधिक ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपका यूएएन अकाउंट सक्रिय होना जरूरी है। अगर आपको अपना यूएएन अकाउंट पता नहीं है, तो फिर आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।इसके लिए आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface ओपन करना होगा। फिर important inks सेक्शन में जाकर Know your UAN पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी के लॉग इन करना होगा। इसके बाद पहले ईपीएफ अकांउट नंबर के साथ आधार और फिर पैन नंबर डालना होगा। Show My UAN Number पर क्लिक करने पर आपका UAN आपके सामने होगा।