दुर्ग (छत्तीसगढ़)। ग्राम रसमडा में स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2021 को युवक की सिर कुचल कर हत्या के मामले में आदालत ने फैसला सुनाया है। इस जघन्य हत्या के लिए अदालत ने तीनों ही अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अभियुक्तों में दो सगे भाई है और तीनों ही आरोपी मृतक के दोस्त थे। प्रकरण में मृतक और अभियुक्त सभी रसमडा के निवासी थे। हत्या का कारण बर्थडे पार्टी में मोबाइल का टार्च जलाने पर हुआ विवाद सामने आया था। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक की अदालत में गुरुवार को सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू ने पैरवी की थी।
घटना 15 अगस्त 2021 की रात पुलगांव थाना अंतर्गत ग्राम रसमडा में घटित हुई थी। मृतक करण ठाकुर अपने दोस्त गजेन्द्र का बर्थडे ग्राम की शीतला मंदिर के पास दोस्तों के साथ मना रहा था। इसी दौरान उनके दोस्त सौदागर साहू उर्फ दाऊ (21 वर्ष) तथा कपिल साहू (25 वर्ष) वहां पहुंचे। सौदागर अपने मोबाइल का टार्च जलाए हुए था, जिसे गजेंद्र के कहने पर उसने बंद कर दिया था। जिसके बाद कपिल ने मोबाइल का टार्च जला दिया। जिसको लेकर करण ठाकुर और कपिल में गाली-गलौज हो गई। रात लगभग साढ़े आठ बजे करण किसी काम मोटर साइकिल से बाजार चौक पहुंचा तो कपिल और उसके भाई ने करण का कालर पकड़ कर मारपीट प्रारंभ कर दी। इसी दौरान सौदागर मौके पर पहुंचा और लोहे के हथौड़ा से करण के सिर पर वार कर दिया। घायल करण के जमीन पर गिरने पर आरोपियों ने बड़ा पत्थर उसके सिर पटक दिया। सिर कुचलने से मौके पर ही कर ही करण की मौत हो गई।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात परिस्थिति जन्य साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर अभियुक्त सौदागर उर्फ दाऊ (21 वर्ष), कमलेश (26 वर्ष) तथा कपिल (25 वर्ष) को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। गिरफ्तारी के बाद से फैसला सुनाए जाने तक तीनों अभियुक्त जेल में ही निरूद्ध है।