नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने मैदान में उतरा खाद्य एवं औषधि विभाग, एक दुकान का लायसेंस निरस्त

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने जिला प्रशासन द्वारा पहल प्रारंभ की गई है। इसके लिए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी मैदान में उतरे है। अधिकारियों द्वारा नशे में उपयोग आने वाली नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई और अनियमितता बरतने वाले मेडिकल शॉप के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसके तहत एक मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त किया गया है।

विभाग द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 7 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस निलंबित किए जाने की कार्रवाई भी की गई है। जिनमें दुर्ग व पाटन के तीन-तीन और भिलाई का एक मेडिकल स्टोर शामिल है। विभागीय अधिकारियों ने अग्रसेन चौक स्थित विनय मेडिकल स्टोर का लायसेंस 10 दिन के लिए, जीवन मेडिसिन सेंटर का लायसेंस 5 दिन के लिए, जलाराम मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लायसेंस तीन दिन के लिए निलंबित किया है। वहीं दुर्ग के ही कसारीडीह स्थित भारत मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं पाटन के देवांगन मेडिकल स्टोर, विजय मेडिकल स्टोर तथा जामगांव के सिन्हा मेडिकल स्टोर के लायसेंस को 5-5 दिनों के लिए निलंबित किया है। इसी प्रकार भिलाई के लक्ष्य मेडिकल स्टोर का लायसेंस तीन दिन के लिए निलंबित किया गया है। इनके अलावा खुर्सीपार क्षेत्र की चार प्रमुख फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आज के दिन भी खुर्सीपार क्षेत्र में कुल 14 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया जिसमें 10 मेडिकल स्टोर बंद पाए गये व 04 मेडिकल स्टोर खुले पाए गये जिसमें सरदार मेडिकल व राम मेडिकल स्टोर द्वारा औषधियों के क्रय विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस की अनुशंसा की गई। इन कार्यवाही में क्षेत्र के पुलिस बल का भी सहयोग प्राप्त हुआ और प्रशासन ने इस प्रकार की लापरवाही के विरुद्ध आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रखे जाने की बात कही है।