बिल्ला डॉन को मिली पूरे जीवन के लिए कारावास की सजा, 6 साल की मासूम के साथ की थी हैवानियत

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। भिलाई जामुल के बिल्ला डॉन को अदालत ने पूरे प्राकृत जीवन कल के लिए कारावास की सजा से दंडित किया है। बिल्ला पर 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत किए जाने का आरोप था, जिसे अदालत ने सुनवाई के पश्चात दोषी करार दिया। मामले की पीड़ित मासूम के पुनर्वास के लिए प्रतिकर के रुप में साढ़े छह लाख रूपए प्रदान किए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया है। यह फैसला आज बुधवार को विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

घटना 20 जुलाई 2020 की शाम जामुल थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पीड़ित मासूम साढ़े छह साल की कक्षा दूसरी की छात्रा थी। घटना दिन को छात्रा अपनी सहेलियों के साथ ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रही थी। रास्ते में आरोपी गोकुल पटेल उर्फ बिल्ला डॉन (35 वर्ष) उसे नड्डा खिलाने का लालच दिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके कपड़े उतार कर मासूम के संवेदनशील अंगों के साथ अश्लील हरकत करने लगा। इसी दौरान मोहल्ला के लोगों के वहां पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गया। जिसके बाद पीडिता घर आ गई। इस घटना जानकारी मासूम के परिजनों को 5 दिन बाद होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी ने अभियुक्त गोकुल पटेल उर्फ बिल्ला डॉन को दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 376 (क)(ख) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ड) व 6 के तहत पूरे प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। मामले में गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में ही निरूद्ध है।