दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर में घुसकर कर नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। अश्लील हरकत करने का विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी तथा बीच बचाव करने आई महिला पर चाकू से हमला भी किया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी युवक को घर में जबरिया घुसने, किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने तथा चाकू से हमला करने के आरोप में दोषी पाया है। अदालत ने सभी धाराओं के तहत कुल 6 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरू सिंह की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। मामले की पीड़ित किशोरी के पुनर्वास के लिए अदालत ने प्रतिकर के रुप में 25 हजार रुपए की राशि प्रदान किए जाने की अनुशंसा की है।
मामला रानीतराई थाना क्षेत्र का है। गांव की विवाहिता ने अपने पति के रिश्तेदारी में बाहर जाने कारण 25 जनवरी 2018 की रात में सोने के लिए पडौस में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को अपने घर बुलाया था। रात लगभग 12 बजे किशोरी के शोर मचाने पर विवाहिता उसके कमरे में पहुंची तो एक युवक किशोरी के हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत कर रहा था। विरोध करने पर युवक ने चाकू निकाल धमकाना प्रारंभ कर दिया। किशोरी व महिला के शोर मचाने पर युवक ने उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया। इसी दौरान आस पडौस के लोगों के एकत्रित होने पर युवक मौके से भाग गया। युवक की पहचान गांव के ही संतोष नेताम (24 वर्ष) के रूप में हुई।
इस घटना की शिकायत किए जाने पर पुलिस ने दफा 458, 354, 506, 324 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह ने अभियुक्त संतोष नेताम को दोषी करार देते हुए घर में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में दफा 458 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित करने फैसला दिया है। वहीं कुल 4 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।