दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कक्षा 9वीं की छात्रा को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए कुल 28 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में न्यायाधीश ने पीड़िता के पुर्नवास के लिए प्रतिकर के रुप में 4 लाख रुपए की राशि भी प्रदान करने की अनुशंसा की है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. ममता भोजवानी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी।
मामला नेवई थाना क्षेत्र का हैं। कक्षा नवमीं की 13 वर्षीय छात्रा को भिलाई निवासी आरोपी अमन यादव (18 वर्ष) ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। 10 सितंबर 2018 की शाम आरोपी ने किशोरी को अपना जन्मदिन होने का झांसा देकर बुलाया था। किशोरी घर में बिना बताए आरोपी के मोटरसाइकिल पर बैठ कर चली गई। देर रात कर किशोरी के वापस नहीं आने पर परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। इसी दरम्यान दूसरे दिन किशोरी वापस घर आ गई। किशोरी के मिलने के बाद खुलासा हुआ कि अमन यादव उसे जन्मदिन होने की झूठी बात कह कर साथ ले गया था। जिसके बाद उसे भिलाई सेक्टर 8 के एक रूम में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद सेक्टर 8 गार्डन ले गया, जहां रात में उसकी इच्छा के विरुद्ध फिर से संबंध बनाए। गार्डन में रात भर रूकने के बाद आरोपी ने दूसरे दिन रात लगभग 10.30 बजे किशोरी को उसके घर छोड़ दिया था। परिजनों द्वारा इस मामले की शिकायत 12 सितंबर 2018 को नेवई थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी के चिकित्सकीय परीक्षण पश्चात आरोपी अमन यादव के खिलाफ दफा 363, 366, 376 के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी ने अभियुक्त अमन यादव को नाबालिग को बिना उसके परिजनों की सहमति के साथ ले जाने और किशोरी के नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद शारीरिक संबंध बनाने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 363 के तहत 3 वर्ष के कारावास, 366 के तहत 5 वर्ष तथा 376 के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा अभियुक्त को कुल 16 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। मामले में गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में ही निरुद्ध है।

