किशोरी का रास्ता रोक कर बुरी नियत से पकड़ी बांह, युवक को अदालत ने किया 3 वर्ष के कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। किराना दुकान जा रही नाबालिग का रास्ता रोक कर बुरी नियत से बांह पकड़ने वाले आरोपी के खिलाफ ने अदालत ने फैसला दिया है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।यह फैसला आज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

प्रकरण जामुल थाना क्षेत्र का है। पीड़ित नाबालिग कक्षा 12वीं की छात्रा 29 अक्टूबर 2018 की शाम लगभग 8 बजे दूध लेने किराना दुकान जा रही थी। रास्ते में मोहल्ले के ही लखविन्दर उर्फ बलविंदर सिंह (38 वर्ष) ने उसे रुकने आवाज लगाई, नहीं रुकने आरोपी स्कूटी से उसके पास पहुंचा और रास्ता रोक कर गाली-गलौज करने लगा इसी दौरान आरोपी ने छात्रा की बुरी नियत से बांह पकड़ ली। छात्रा द्वारा शोर मचाने जाने पर पीड़िता की मां व बहन के मौके पर पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गया। इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बलविंदर उर्फ लखविन्दर के खिलाफ 341, 354, 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व दफा 341 के तहत एक माह के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है ।अभियुक्त को कुल 2500 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।