दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर से पोहा लाने जा रही किशोरी को बुरी नीयत से पकड़ने और अश्लील शारीरिक छेड़खानी करने के आरोपी को अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में आज सुनाया है। आरोपी को पाक्सो एक्ट की धारा 8 व धारा 12 के तहत दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी ।
मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। 27 अगस्त 2016 की दोपहर पीड़ित साढ़े 14 वर्ष की किशोरी घर से पोहा लेने किराना दुकान जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी छन्नू उर्फ छनेन्द्र लाल टेकाम (23 वर्ष) ने उसे देख कर सीटी मारी। जिससे घबरा कर किशोरी भाग कर किराना दुकान पहुंची। आरोपी भी पीछे-पीछे दुकान पहुंचा और किशोरी को पीछे से पकड़ कर अश्लील शारीरिक छेड़खानी करने लगा। किशोरी तथा दुकानदार के विरोध करने पर छन्नू मौके से भाग गया। इस घटना की जानकारी किशोरी ने घर पहुंच कर अपनी मां व बुआ को दी। जिसके पुलिस में शिकायत दर्ज करायी गयी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354 तथा पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी आरोपी दोषी पाया। मामले के अभियुक्त छन्नू उर्फ छनेन्द्र टेकाम को पाक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष तथा धारा 12 के तहत 1 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अभियुक्त को कुल 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।