भारी पड़ा किशोरी की इच्छा के बिना बांह पर किस करना, अदालत ने सुनाई 2 साल कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। किशोरी की इच्छा के विरुद्ध उसकी बांह पर चूमना एक युवक को काफी भारी पड़ा है। मामले के आरोपी को अदालत ने अश्लील छेड़छाड़ करने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

घटना उतई थाना क्षेत्र की है। पीड़ित किशोरी कक्षा 11वीं की छात्रा थी। घटना दिनांक 9 सितंबर 2018 की शाम किशोरी गांव में आयोजित मातर कार्यक्रम को देने जा रही थी। रास्ते में आरोपी कामता पटेल उसे मिला और घर चलने की पेशकश करने लगा। जिससे इंकार करने पर कामता ने बुरी नीयत से उसकी बांह पर चूम लिया। जिससे घबराकर किशोरी मौके से भाग कर अपने परिजनों के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में कई गई । इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अश्लील छेड़छाड़ के आरोप में धारा 354 तथा पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में किया गया। विचारण के दौरान पीड़ित किशोरी के नाबालिग होने की पुष्टि नहीं हो सकी। न्यायाधीश ने आरोपी युवक को किशोरी के साथ बुरी नियत से अश्लील शारीरिक छेड़खानी किए जाने का दोषी पाया। आरोपी को दफा 354 के तहत दो वर्ष के कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया है।