रायपुर (छत्तीसगढ़)। प्रदेश की राजधानी में आज से शो रुम खोले जाने की अनुमति प्रशासन ने प्रदान कर दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन द्वारा लॉक डाउन के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा पूर्व में 15 मई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कंडिका 2 (द्ब) से शो-रुम शब्द तथा कंडिका 5 में वाक्यांश वाहन विक्रय हेतु शो-रुम नहीं खुलेगें शब्दावली को विलोपित किया गया है। शर्तों के अधीन स्टैण्ड-एलोन शो-रुम के संचालन की अनुमति प्रदान की की गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जो शर्त निर्धारित की गई हैं उसमें शो-रुम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में अपरान्ह 05.00 बजे तक ही किया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश की कंडिका 7 के अधीन स्थापित बाजारों में सम/विषम नियमानुसार क्रम का पालन अनिवार्य होगा। शो-रुम परिसर में नि:शुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क तथा शो-रुम में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा लोगो में जागरुकता हेतु शो-रुम परिसर में पोस्टर/बैनर लगाना अनिवार्य होगा निर्धारित शर्त अनुसार शो-रुम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।
शो-रुम में कार्यरत कर्मचारियों एवं उपस्थित होने वाले ग्राहकों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिरटेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।तथा शो-रुम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु शो-रुम सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
