दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोरोना संक्रमण के प्रतिबंधों का असर क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी पड़ेगा। संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा गाईडलाईन जारी की गई है। जिसके अनुसार क्रिसमस और नए साल का जश्न खुले में नहीं मनाया जा सकेगा। कार्यक्रम बंद स्थलों पर किए जा सकेंगे, लेकिन अधिकतम केवल 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। नए साल के स्वागत में महज 35 मिनट पटाखे फोडऩे की अनुमति रहेगी। इन तमाम बंदिशों के साथ आयोजकों को रात साढ़े 12 बजे हरहाल में कार्यक्रम बंद करना होगा।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुर ने क्रिसमस, नए साल के स्वागत व अन्य त्योहारों के मद्देनजर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। जिसके मुताबिक हर आयोजन में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अब तक जारी किए गए तमाम गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में शामिल होने वालों को सेनेटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का हर हाल में पालन करना होगा। कार्यक्रम के दौरान गाइड लाइन का उल्लंघन ना हो इसकी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी।
क्रिसमस और नए साल के लिए कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना और साथ ही वीडियोग्राफी भी अनिवार्य किया गया है। इस नियम का प्रत्येक आयोजन में पालन अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने कहा है कि वीडियोग्राफी के माध्यम से संक्रमण की स्थिति में कांटेक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी।
कलेक्टर ने गाइड लाइन में कहा है कि आयोजन स्थल पर रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। इस रजिस्टर में कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम व पते के साथ मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। इससे संक्रमण की स्थिति में व्यक्तियों की पहचान की जा सकेगी।
कलेक्टर ने क्रिसमस और नए साल के आयोजन के लिए 25 बिंदुओं का गाइड लाइन जारी किया है। कलेक्टर के मुताबिक इस सभी गाइड लाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उल्लंघन की स्थिति में एपीडेमिक डिसीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आयोजनों में इन नियमों का पालन जरूरी
खुले व सार्वजनिक जगहों पर नहीं किए जा सकेंगे आयोजन। जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 फीसदी अथवा अधिकतम 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। प्रवेश व निकास द्वार अलग-अलग व टच फ्री मोड में होना जरूरी। परिसर में सीसीटी और वीडियोग्राफी जरूरी होगा। कार्यक्रम रात साढ़े 12 बजे से पहले करना होगा बंद। कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य। छोटे बच्चे व बुजुर्ग नहीं हो सकेंगे शामिल। रात्रि 11.55 से 12.30 तक फोड़ सकेंगे फटाखे। डीजे की अनुमति नहीं, केवल दो छोटे साउंड बाक्स बजा सकेंगे। एफएल-3 होटल बार, शापिंग माल व रेस्टोरेंट बार दोपहर 12 से रात्रि 11 और एफएल-3 और इसके ऊपर के होटल बाल दोपहर 12 से रात्रि 12 तक खोले जा सकेंगे। रजिस्टर रखना अनिवार्य, शामिल होने वालों के नाम व टेलीफोन नंबर जरूरी। नियमों के उल्लंघन पर होगी आयोजकों पर कार्रवाई।