भारी पड़ा युवक को किशोरी को सरेराह चुंबन करना, अदालत ने सुनाई 8 वर्ष कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। एक युवक को किशोरी का चुंबन (किस) लेना काफी भारी है। आरोपी को किशोरी के साथ अश्लील छेडख़ानी करने के आरोप में अदालत ने दोषी करार दिया है। युवक को कुल आठ वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने मंगलवार को सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. शासकीय लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार पीडि़ता कक्षा 6वीं की छात्रा है। पीडि़त किशोरी (14 वर्ष) 22 जनवरी 2018 की दोपहर कृष्णा नगर के दुर्गा चौक पर झांकी देखने गई थी। इसी दौरान लगभग एक बजे हड्डी गोदाम के पीछे रहने वाला युवक सागर उर्फ बुटू तांडी वहां पहुंचा और किशोरी को बुरी नीयत से पीछे से पकड़ लिया। जिसके बाद उसके गाल पर चुंबन लेकर भाग गया। जिसके बाद प्राय: वह किशोरी का पीछा कर उसे परेशान करने लगा था। परेशान किशोरी द्वारा इसकी जानकारी अपनी मां को दी थी। जिस पर उसकी मां युवक को समझाने उसके घर गई तो उसने विवाद करना प्रारंभ कर दिया। इस आशय की शिकायत किशोरी के परिजनों ने पुलिस में की थी। सुपेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354, 354 घ पोक्सों एक्ट की धारा 7-8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) शुभ्रा पचौरी की अदालत में विचारण किया गया। विचारण पश्चात न्यायधीश ने आरोपी युवक को किशोरी के साथ अश्लील शारिरीक छेडख़ानी किए जाने का दोषी पाया। अभियुक्त सागर उर्फ बुटू तांड़ी (20 वर्ष) को दफा 354 के तहत 5 वर्ष कारावास तथा 500 रु. अर्थदंड तथा पोस्कों एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कारावास व 500 रु. के अर्थदंड़ से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।