अब रात 8 बजे के बाद भी खोल सकेंगे दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोरोना संक्रमण के घटने के साथ ही जन सामान्य के साथ कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब कारोबार संचालक अपनी दुकानें रात 8 बजे के बाद भी सामान्य दिनों की तरह खुली रख सकेंगे। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट संचालक भी रात 8 बजे के बाद खाने-पीने की चीजें परोस सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद सात माह बाद पहली बार दुकान संचालकों को यह छूट दी गई है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस संबंध में सोमवार को देर शाम निर्देश जारी कर दिया। इससे पहले लॉक डाउन में छूट तो दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सामान्य कारोबारियों के लिए 8 बजे तक का समय तय कर दिया गया था। इसके साथ ही होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को भी खाने-पीने की चीजें परोसने के लिए रात 8 बजे तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद रात 10 बजे तक टेक अवे अथवा होम डिलीवरी की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब ये दोनों की प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके बाद दुकान संचालक सामान्य दिनों की तरह दुकान तो खोल सकेंगे, लेकिन कोरोना संबंधी गाइड लाइन का पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेसिंग व मास्क के नियम का पालन हरहाल में करना होगा। शेष नियम भी पूर्ववत रहेंगे।