5 माह बाद अब खुलेंगे जिले में बार और रेस्टोरेंट, केवल 50 फीसदी लोगों मिलेगा प्रवेश, रात 10 बजे तक अनुमति

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। राजधानी के बाद अब जिले के भी बार और रेस्टोरेंट को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। बुधवार को जिला प्रशासन ने इस संबंध में विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दिया। इसके मुताबिक बार और रेस्टोरेंट में क्षमता से केवल 50 फीसदी लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा जरूरी सुरक्षा उपाय भी अनिवार्य होंगे। सामान्य श्रेणी के बार व रेस्टोरेंट पूर्व की तरह रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 के तहत गाइड लाइन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी प्रदेश में बार व रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी है। इसी के तहत एक दिन पहले राजधानी के बार और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। बुधवार को कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने भी जिले में होटल, बार रेस्टोरेंट के संचालन के लिए गाइड लाइन जारी करते हुए अनुमति दे दी।
दोपहर 12 से रात 10 बजे तक अनुमति
जिले में एफ एल-3 होटल, बार और एफ एल 3-क, शॉपिंग माल रेस्टोरेंट बार का संचालन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। इसी तरह एफ एल-3 स्टार और इससे उपर स्तर के होटल बार दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। इसी प्रकार एफ एल-4/4-क क्लब का संचालन दोपहर 12 से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा।
मास्क के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश
बार और रेस्टोरेंट संचालकों सहित यहां आने वाले लोगों को इस दौरान नोबल कोरोना वायरस के नियत्रंण और सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। बार और रेस्टोरेंट में बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं सेनेटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। इसके लिए रेस्टोरेंट व बार में सामान्य क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।