दुर्ग (छत्तीसगढ़)। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-3 के संबंध में जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए जिले में भी विभिन्न गतिविधियों को संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कलेक्टर डॉ. एस. एन. भूरे द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिसके अनुसार शुक्रवार से मेडिकल शॉप और पेट्रोल पंप अधिकतम शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल अन्य दुकानों की तरह सुबह 11 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगे। मेडिकल शॉप रविवार को भी शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। जिम सुबह 6 बजे से 10 बजे तथा शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे। पूजा स्थलों के लिए पूर्व में जो निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुरूप पूजा हो सकेगी।