दुर्ग (छत्तीसगढ़)। लॉक डाउन के दौरान बनाये गए नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसमे घर जाकर दूध बाटनें वाले दूध विक्रेता प्रातः 6ः00 बजे से 9ः30 बजे तक एवं सायं 5ः00 बजे से 6ः30 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6ः00 बजे से 9ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पंप/डीजल पंप एवं एल.पी.जी/सी.एन.जी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियों की अनुमति प्रातः 6ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक होगी।