नहीं खुलेंगे होटल बार, 21 जून तक बंद रखे जाने का कलेक्टर ने दिया आदेश

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जिले में संचालित एफ एल -3 (होटल बार), एफ एल-3 (क) को 21 जून तक पूर्णतः बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। उन्होनें छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर विभाग द्वारा नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रेस्टोरेंट/होटल बार को 14 जून तक बंद रखने के आदेश पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किया है।

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