स्कूली बच्चों को ग्रीष्मावकाश का सूखा राशन 5 से 8 जून के मध्य वितरण के निर्देश

रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस के संक्रमण काल में ग्रीष्म अवकाश में भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। सूखा राशन का वितरण बच्चों के पालकों को स्कूलों में बुलाकर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार स्कूली बच्चों को 5 जून से 8 जून तक मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों के लिए ग्रीष्मावकाश में 45 दिवस और जुलाई में 24 दिन के लिए चावल का आबंटन नागरिक आपूर्ति निगम के पोर्टल में जारी किया जा चुका है। इसके पूर्व 16 से 30 जून के लिए चावल का आबंटन पूर्व में ही जारी हो चुका है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक से समन्वय स्थापित करते हुए उचित मूल्य में चावल का भण्डारण सुनिश्चित कराते हुए 5 से 8 जून के मध्य बच्चों या उनके पालकों को स्कूल से सूखा राशन का वितरण कर लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराए।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 45 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 4500 ग्राम, दाल 900 ग्राम, आचार 300 ग्राम, सोयाबड़ी 450 ग्राम, तेल 225 ग्राम और नमक 250 ग्राम प्रदाय किया जाना है। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों में 45 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 6750 ग्राम, दाल 1350 ग्राम, आचार 450 ग्राम, सोयाबड़ी 675 ग्राम, तेल 350 ग्राम और नमक 375 ग्राम प्रदाय किया जाना है। स्कूलों के लिए चावल पूर्व की तरह ही उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा।
संचालक लोक शिक्षण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश कहा गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण काल में ग्रीष्मावकाश में भी बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का सूखा राशन वितरित किया जाना है। सूखा राशन का वितरण बच्चों के पालकों को स्कूल में बुलाकर दिया जाएगा। जिले वर्तमान परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सूखी सामग्री का वितरण सुनिश्चित कराएं।