एकमुश्त निपटान योजना का वाहन स्वामी उठा सकेंगे लाभ, बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक

रायपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ राजपत्र में जारी अधिसूचना की धारा 15 के अनुसार कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘एकमुश्त निपटान‘ की व्यवस्था के अंतर्गत कुछ छूट प्रदान की गई है। जिसके अनुसार त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व एवं उंसके पश्चात दिनांक 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि, वाहन में लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।

साथ ही त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। जबकि वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज केवल देय होगा एवं मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहनों) में यदि व्हीलबेस के कारण वाहन में कर ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है तो कर एवं ब्याज देय होगा, किंतु अधिरोपित शास्ति में ‘एकमुश्त निपटान‘  की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा। ‘एकमुश्त निपटान‘ योजना 6 माह तक दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक लागू होगी इसके मध्य सभी इच्छुक वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ‘एकमुश्त निपटान‘ योजना की समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जावेगी।
बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल
जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएस4 वाहनों के विक्रय की अंतिम तारीख 30 अप्रैल वाहन विक्रेताओं को दी है इसलिए यदि कोई भी क्रेता बीएस-4 वाहन खरीदता है तो उसे 30 अप्रैल के पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाना होगा साथ ही उन्होंने अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए सभी से आग्रह किया कि 30 अप्रैल से पूर्व ही वाहन खरीदें ताकि समय पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन हो सके क्योंकि 30 अप्रैल के पश्चात किसी भी बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन संभव नही होगा।