खेत जमीन का सौदा एक साथ दो लोगों को साथ करने वाले वृद्ध के खिलाफ पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया है। आरोपी ने दोनों से कुल तीन लाख रु. की अग्रिम राशि ले ली थी। जिसके बाद न तो जमीन की रजिस्ट्री करा रहा था और नहीं रकम की वापसी कर रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला पुलिस चौकी जेवरा सीरसा का है। कोहका निवासी सुजीत कुमार साव (43 वर्ष) ने ग्राम जेवरा सीरसा निवासी धु्रवनारायण अग्रवाल (70 वर्ष) के स्वामित्व की 0.660 हेक्टेयर का सौदा 80 लाख रु. प्रति एकड़ में किया था। सौदा पक्का होने पर 16 जुलाई 2017 को इकरारनामा तैयार कर 2 लाख रु. का अग्रिम भुगतान चेक से किया गया था। इकरारनामा अनुसार शेष रकम रजिस्ट्री के समय विक्रेता को प्राप्त करना था। विक्रय के पूर्व जमीन का डायवर्सन व सीमांकन कराने की जिम्मेदारी ध्रुवनारायण की थी। 2 लाख रु. की रकम प्राप्त करने बावजूद ध्रुवनारायण द्वारा जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने में आनाकानी की जा रही थी।
इसी दौरान खुलासा हुआ कि विक्रेता ध्रुवनारायण ने इस जमीन का सौदा एव्हीएस गु्रप के प्रतिनिधि विनय कुमार से भी कर लिया है। इसके ऐवज में इकरारनामा कर 1 लाख रु. की रकम का अग्रिम भुगतान लिया गया है। एक ही जमीन की खसरा को दो अलग-अलग व्यक्तियों के पास सौदा कर पैसा लेने का खुलासा होने पर रकम वापसी की मांग किए जाने पर आरोपी द्वारा धमकाया जाने लगा। जिस पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी। शिकायत की जांच के पश्चात पुलिस ने आरोपी ध्रुवनारायण अग्रवाल के खिलाफ दफा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।