केंद्र सरकार ने कक्षा 5 और 8 के लिए लागू ‘नो-डिटेंशन’ नीति को खत्म कर दिया है। अब यदि छात्र वर्षांत परीक्षा में पास होने के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें फेल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर, 2024 को ‘शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024’ शीर्षक से एक गजट अधिसूचना जारी की है।
इस अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई छात्र कक्षा 5 या 8 में प्रमोशन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। हालांकि, मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे छात्रों के लिए सुधारात्मक उपाय (remedial measures) लागू किए जाएंगे, ताकि उनकी शिक्षा में आ रही कमी को दूर किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त दबाव भी बन सकता है।