दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ न्यायालय बिलासपुर द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में न्यायालय परिसर में एन्ट्री पाईन्ट सुनिश्चित किया गया है। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए न्यायालय में अनिवार्य प्रकरणों की सुनवाई किया जा रहा है, उसके संबंध में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ न बढे कोई भी व्यक्ति बिना न्यायालयीन आवश्यक कार्य के न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें, जिससे न्यायालय में अनावश्यक भीड की स्थिति निर्मित हो।
इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा अन्य आवश्यक कदम भी उठाये गये हैं। कर्मचारियों को मास्क का वितरण किया गया है तथा कोर्ट परिसर में आने वाले व्यक्तियों को गेट पर ही हाथ को स्वच्छ कराये जाने की सामग्री से साफ कराया जाकर प्रवेश दिया जावेगा तथा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए जनमानस के द्वारा अपनाये जाने वाली सुरक्षा के नियमों से अवगत कराये जाने हेतु परिसर में पंडाल लगाया जाकर पैरालीगल वालिन्टियर्स द्वारा जानकारी दी जावेगी तथा फ्लेक्स के माध्यम से लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जावेगा।