बालोद (छत्तीसगढ़)। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर डौण्डीलोहारा जनपद पंचायत सीईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) ने जारी किया है। जनपद सीईओ एवं रिटर्निंग ऑफिसर दीपक ठाकुर को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने एवं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने का जिम्मेवार ठहराते हुए यह आदेश जारी किया गया है। जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक ठाकुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत बालोद निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर श्री रामरतन दुबे तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) एव नायब तहसीलदार डौण्डीलोहारा को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है।