फ्लैट की बुकिंग राशि वसूलने के बावजूद फ्लैट बनाकर नहीं दिए जाने के दो अलग अलग मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा संबंधित बिल्डर्स के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। यह आदेश रजत डेव्लपर्स तथा लैंडमार्क एसोसिएट्स को दिया गया है। बिल्डर्स को एक माह की अवधि में बुकिंग के लिए वसूल की गई राशि को ब्याज व हर्जाना के साथ वापस करने का निर्देश उपभोक्ता फोरम ने दिया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। रजत डेवलपर्स के संचालक अंजू उर्फ अंजय सुराना के खिलाफ सुंदर नगर भिलाई निवासी विजय नागदेव ने उपभोक्ता फोरममें प्रकरण दाखिल किया था। परिवाद में बताया गया था कि रजत डेवलपर्स द्वारा शांति नगर भिलाई स्थित अपने प्रोजेक्ट रजत हाइट का नक्शा दिखाकर फ्लैट की बुकिंग की गई थी। बुकिंग राशि 3 लाख रुपये लेकर 18 महीने के भीतर सर्व सुविधायुक्त फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया किंतु संबंधित फ्लैट के स्ट्रक्चर निर्माण एवं फर्निशिंग आदि में कोई रुचि नहीं ली और राशि लेने के बाद एग्रीमेंट भी नहीं बनाया।
अन्य मामले में लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक सुभाष कुशवाहा के खिलाफ जामगांव एम, तहसील पाटन निवासी सरोज वर्मा ने परिवाद दाखिल किया था। जिसमें बताया गया था कि लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक सुभाष कुशवाहा ने आनंद विहार फेस वन बोरसी दुर्ग स्थित अपने प्रोजेक्ट में 4 बीएचके फ्लैट का इकरारनामा कर बतौर अग्रिम 2 लाख 1 हजार रु. 20 अक्टूबर 2015 को लिए गए थे। इकरारनामा निष्पादित किएजाने के बावजूद णकान बना कर नहीं दिया गया। अग्रिम राशि की वापसी की मांग पर गुमराह करना प्रारंभ कर दिया था।
दोनों प्रकरणों पर वचिारण पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर्स के खिलाफ आदेश पारित किया है। फोरम ने रजत डेवलपर्स के संचालक अंजू उर्फ अंजय सुराना पर हर्जाना लगाते हुए परिवादी की बुकिंग राशि 3 लाख रु., मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रु. व वाद व्यय की राशि 1 हजार रु. का भुगतान करने का निर्देश दिया है। वहीं लैंडमार्क डैव्लपर्स के संचालक सुभाष कुशवाहा को फ्लैट बुकिंग की राशि 2 लाख 1 हजार रु. के साथ मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार रु. व वाद व्यय की राशि 1 हजार रु. का भुगतान करने का निर्देश दिया है।