लोकसभा निर्वाचन-2024: निर्माण कार्य पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा आज दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने वनमंडलाधिकारी, सभी नगर पालिक निगम के आयुक्त, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, सभी जनपद सीईओ और नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सीएमओ को जारी आदेश में कहा है कि निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा जिसके संबंध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है, परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही प्रारंभ किये जा सकते है। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।