दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नगरीय निकायों में चुनाव निर्वाचन लड़ रहे हर अभ्यर्थी को मतदान दिवस से पहले खर्च का ब्यौरा जमा कराना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर अनुशासनहीनता मानते हुए अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित अवधि के एक माह बाद भी ब्यौरा जमा नहीं कराया गया तो प्रत्याशियों को अगले 5 साल तक के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में हिस्सा ले रहे अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में जानकारी देने के लिए बीआईटी कॉलेज के सभागार में बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि पूर्व में महापौर व अध्यक्ष पद का प्रत्याशी ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करता था। इस बार महापौर व अध्यक्ष पद का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होने से वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों को ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन को सुचारू रूप से पारदर्शिता पूर्वक कराने के लिए व्यय लेखा की देखरेख के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति की गई है। निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में आने वाली दिक्कत की स्थिति में व्यय संपरीक्षक आवश्यक सहयोग व मदद करेगा। प्रशिक्षकों ने बताया कि निर्वाचन में हिस्सा ले रहे प्रत्येक प्रत्याशी को मतदान दिवस 21 दिसंबर के पूर्व निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करना गंभीर लापरवाही माना जाएगा।
चुनावी खर्च की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत जिले के लिए व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति किया है। संयुक्त संचालक प्रशांत लाल को नगर पालिक निगम दुर्ग, भिलाई, नगर पंचायत उतई के लिए व संयुक्त संचालक एसआर नेताम को नगर पालिक परिषद कुम्हारी, अहिवारा, नगर पंचायत पाटन व धमधा के लिए नियुक्त किया गया है। व्यय प्रेक्षक प्रशांत लाल का मोबाइल नंबर 9300629541, एसआर नेताम को मोबाइल नंबर 9424289084 है। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत निर्वाचन लड़ रहे। अभ्यर्थी व्यय संबंधी किसी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए उक्त नंबर पर संवाद कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार व्यय प्रेक्षकों से मुलाकात भी कर सकते हैं।