दिल्ली शराब घोटाला : पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल गई। जानकारी मुताबिक, इस केस के सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजीव खन्ना किसी और मामले की सुनवाई में बिजी थे। हालांकि, अभी तक यह नहीं बताया कि अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कब होगी।

इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने जांच एजेंसी ED से पूछा था कि आखिर सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं? AAP नेता 228 दिन से जेल में बंद हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है।

दरअसल, सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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