मासूम के सामने प्राइवेट पार्ट का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त को कारावास की सजा, एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने लगाया था ढाई साल

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिस प्रकरण पर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को ढाई साल लग गया था, उस प्रकरण पर मंगलवार को पॉस्को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले के अभियुक्त पर 8 साल की मासूम के सामने प्राइवेट पार्ट प्रदर्शित कर पकड़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और एक वर्ष के कारावास तथा 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला स्मृति नगर पुलिस चौकी का है। मामले का अभियुक्त महेन्द्र कुमार पटेल (40 वर्ष) पीड़ित बालिका के परिवार का परिचित था। 7 अप्रैल 2020 की शाम आरोपी बालिका को झूला झूलाने के नाम से घर से अपने साथ ले गया था। कुछ समय बाद बालिका के पिता को फोन पर बुलाए जाने पर वह मोहल्ले के तालाब के पास गया। जहां काफी भीड़ थी। उसकी बेटी और महेन्द्र मौके पर मौजूद थे।

पूछताछ में बच्ची ने बताया कि महेन्द्र उसे अपने साथ तालाब में सुनसान इलाके में लेकर आया था। जहां मोबाइल पर अश्लील विडियो दिखाया और पेंट खोल कर अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और बच्ची से बोला कि यह मेरा सामान है इसे पकड़ो।

जानकारी मिलने पर बच्ची और महेन्द्र को स्मृति नगर चौकी ले जाया गया। इस दौरान मोहल्ले के वार्ड पार्षद सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। स्मृति नगर चौकी के प्रभारी के पास शिकायत दर्ज करायी गई। जिसके बाद प्रभारी ने बच्ची के पिता को बच्ची को घर ले जाने कहा और बताया कि इस संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में उन्हें जानकारी दी जाएगी। आरोपी को पुलिस ने चौकी में ही बैठा कर रखा गया था। कुछ समय बाद आरोपी महेन्द्र पटेल वार्ड पार्षद के साथ मोहल्ले में आ गया। की महिनों तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित पक्ष द्वारा एसपी से लिखित शिकायत की गई। एसपी के निर्देश पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी महेन्द्र कुमार पटेल के खिलाफ 15 नवंबर 2022 को अपराध पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त को मासूम के सामने अश्लील प्रदर्शन करने का दोषी पाया। अभियुक्त महेंद्र कुमार पटेल (40 वर्ष) को पॉस्को एक्ट की धारा 12 के तहत एक वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया है।