भाई को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद, प्रताड़ना से त्रस्त भाई ने फांसी पर झूल कर दे दी जान

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छोटे भाई की प्रताड़ना से त्रस्त होकर बड़े भाई द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। लगभग 13 साल पुराने इस प्रकरण में अभियुक्त भाई को 10 वर्ष के कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपी अपने भाई को प्रेम विवाह करने और पारिवारिक बटवारा में उसके हिस्से की जमीन का हक नहीं देकर प्रताड़ित कर रहा था। यह फैसला सत्र न्यायाधीश नीता यादव की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।

मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। पाटन निवासी प्रीतम देवांगन ने 7 जुलाई 2020 की रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जा कर शव को अपने कब्जे में लिया और पड़ताल के दौरान मृतक द्वारा लिखित सुसाइड नोट बरामद किया था। जिसमें आत्महत्या करने का कारण अपने छोटे भाई मनोज देवांगन (39 वर्ष) द्वारा प्रताड़ित किया जाना बताया गया था। वहीं पुलिस विवेचना में सामने आया कि प्रीतम ने वर्ष 2006 में हेमलता से प्रेम विवाह किया था। जिसको लेकर मनोज नाराज था और इसीके चलते प्रीतम को बटवारा मिली संपत्ति का हक भी प्रदान नहीं कर रहा था। जिसको लेकर प्रीतम परेशान था।

वहीं मनोज द्वारा प्रीतम को उसकी पत्नी और दो बच्चों को छोड़ने के लिए दबाव बनाने मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, लगभग 13 वर्ष तक लगातार चलने वाले प्रताड़ना के इस दौर से त्रस्त होकर प्रीतम ने फांसी लगाकर जान दे दी थी।

पुलिस ने आरोपी भाई मनोज देवांगन (39 वर्ष) के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त को दफा 306 के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्त मनोज देवांगन निवासी पाटन को इस अपराध के तहत 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

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