चाकूबाज को अदालत ने दिया आजीवन कारावास, मोहल्ले में रंगदारी दिखाने युवक की कर दी थी हत्या

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मोहल्ले में रंगदारी दिखाने युवक को चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा कुल दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला आज अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।

घटना अमलेश्वर थाना अंतर्गत दुर्गा नगर की है। मामले का पीड़ित युवक मुकेश यादव कबाडी दुकान में काम करता था। 26 सितंबर 2021 की रात लगभग 9.30 बजे वह अपने छोटे भाई रुपेश के साथ खाना खाने निकला था। मुकेश रास्ते में रूक गया और भाई को गुटका लाने दुकान भेज दिया। रुपेश लौट कर आया तो देखा कि मुकेश के साथ मोहल्ले का कैलाश निर्मलकर (28 वर्ष) झगड़ा कर रहा है। कैलाश ने झगड़ा के दौरान मुकेश को मोहल्ले का दादा बनता है, देख दादा कैसे बनते है कह कर चाकू से हमला कर दिया।

चाकू के कई वार करने बाद कैलाश मौके से भाग गया। घायल मुकेश को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की शिकायत रुपेश ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में कैलाश निर्मलकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या व धारदार बटन चाकू रखने के आरोप में दोषी करार दिया। अभियुक्त कैलाश निर्मलकर (28 वर्ष) को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत सात साल के कारावास से दंडित किया गया है। मामले गिरफ्तारी के बाद से फैसला आने तक अभियुक्त जेल में ही निरूद्ध रहा।