दुर्ग (छत्तीसगढ़)। वर्ष 2017 में भिलाई में घटित शिव कोचिंग सेंटर की महिला मैनेजर की हत्या के मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाया है। इस बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी कोचिंग स्टूडेंट को उम्रकैद कैद की सजा से दंडित किया गया है। आरोपी स्टूडेंट ने महिला की बार-बार सेक्स करने की डिमांड से परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया था। यह फैसला गुरुवार को न्यायाधीश संजीव कुमार टामक की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू ने पैरवी की थी।
हत्या की इस वारदात को 14 अक्टूबर 2017 की शाम अंजाम दिया गया था। हत्या के दूसरे दिन 15 अक्टूबर को पुलिस ने सीआईएसएफ उतई ग्राउंड के पास नहर नाली से शव बरामद किया था। मृतक महिला भिलाई में संचालित शिव कोचिंग सेंटर की मैनेजर कुलदीप कौर थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में कोचिंग सेंटर के पूर्व स्टूडेंट अंबिकापुर निवासी मनीष यादव (21 वर्ष) को घटना के लगभग एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया था।

पुलिस गिरफ्त में आए मनीष ने बताया कि उसने वर्ष 2013 में पढ़ाई के लिए शिव कोचिंग में एडमिशन लिया था। वर्ष 2014 मैनेजर कुलदीप कौर से उसका परिचय हुआ। कुलदीप ने पैइंग गेस्ट के रुप में उसे अपने घर में रख लिया था। शुरू में कुलदीप उससे अपने हाथ-पैर और सिर दबवाती थी। कुछ दिनों बाद मनीष के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। कुलदीप के पति जसविंदर सिंह जब भी घर पर नहीं होते दोनों संबंध बनाते थे। मनीष की पढ़ाई खत्म होने के बाद वह अंबिकापुर वापस चले गया, लेकिन दोनों में मोबाइल पर बातचीत तथा चैटिंग जारी रही। प्रायः कुलदीप के बुलावे पर मनीष भिलाई आता था और दोनों के बीच संबंध बनते थे।
घटना दिन 14 अक्टूबर को मनीष भिलाई आया था और पावर हाउस की सुविधा लाज में ठहरा हुआ था। दोपहर लगभग 3 बजे कुलदीप होंडा जैज कार क्रमांक सीजी 07 बीएच 9003 से लाज पहुंची और मनीष को साथ लेकर सुनसान इलाके में पहुंची। जहां वह मनीष से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगी। मनीष द्वारा इंकार किए जाने वह गाली-गलौज करने लगी। साथ ही किसी और शादी करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी देने लगी। जिससे आक्रोशित मनीष ने कुलदीप कौर की कार में ही गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने होंडा कार से सीआईएसएफ उतई के ग्राउंड पहुचा और लाश को नहर नाली में फेक दिया। जिसके बाद कार लेकर वह अंबिकापुर वापस चला गया। जहां कार का रंग सफेद से काला कर अपने पास रख लिया।
इसी दरम्यान कुलदीप कौर के घर वापस नहीं आने पर उसके पति जसविंदर सिंह ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी थी। पुलिस खोजबीन जारी थी। इसी दौरान उतई सीआईएसएफ ग्राउंड के पास नहर नाली में अज्ञात महिला का शव मिलने की जानकारी मिली। शव की शिनाख्त कुलदीप कौर के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। कुलदीप कौर के मोबाइल की जांच करने पर खुलासा हुआ कि मनीष यादव के मोबाइल नंबर पर अक्सर बात होती थी और घटना दिन को दोनों का मोबाइल लोकेशन टावर एक ही था। जिसके आधार पर मनीष को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया गया।
विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया। विचारण पश्चात अदालत ने अभियुक्त मनीष यादव (21 वर्ष) को हत्या करने तथा साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया। अभियुक्त को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास, एक हजार रुपये अर्थदण्ड तथा 201 के तहत 5 वर्ष कारावास, एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
