अब दिन में बेमेतरा शहर के बीच से नहीं गुजर सकेंगे भारी और मध्यम मालवाहक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बेमेतरा (छत्तीसगढ़) अजीत राजपूत। बेमेतरा शहर में बीचो-बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 गुजरती है। इस मार्ग के किनारे कुछ स्कूल, कॉलेज संचालित हैं। इस मार्ग के किनारे पियर्स चौक, शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक शाला, पिकरी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला एवं कोबिया में सड़क के पास ही स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है।

उक्त मार्ग पर स्कूली बच्चों का निरंतर आवागमन होता है, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग होने से लगातार भारी वाहनो का आवागमन होते रहता है, जिससे शहर में भीड़-भाड़ एवं जाम की स्थिति तथा सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार बेमेतरा में यातायात की सुगम व्यवस्था, लोक सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु छ.ग. मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 215 के तहत बेमेतरा शहर के बीचो-बीच गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बेमेतरा शहर की ओर आने-जाने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 07ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक प्रतिबंधित किया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए है।

प्रतिबंधित वाहन इन मार्गों का कर सकेंगे प्रयोग
रायपुर की ओर से आने वाले और मण्डला जबलपुर की ओर जाने वाले वाहन चोरभट्टी बाईपास से होकर जाएंगे। इसी प्रकार कवर्धा-जबलपुर से आने वाले और रायपुर की ओर जाने वाले वाहन ग्राम बैजी बाईपास से होकर जाएंगे। वहीं कवर्धा से दुर्ग जाने वाले और दुर्ग से सिमगा रूट में जाने वाले भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहनों को प्रतिबंधित अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का उपयोग करने की छूट होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और पुलिस अधीक्षक के आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।