रकम वसूली के लिए युवक का अपहरण करने वाला कुख्यात गांजा तस्कर डेढ़ साल बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे, गया जेल

भिलाई (छत्तीसगढ़)। रकम वसूली के लिए युवक का अपहरण कर प्रताड़ित करने का आरोपी अंततः डेढ़ साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी लंबे समय से गांजा तस्करी के कारोबार में संलिप्त है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में में अपराध पंजीबद्ध है। इस कुख्यात आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बता दें कि वर्ष 2022 के फरवरी माह में पुलिस के पास सतीश गंधर्व (21 वर्ष) के लापता होने की शिकायत उसकी मां फरीद नगर निवासी सविता गंधर्व ने दर्ज कराई थी। इसी दौरान सविता को एक वीडियो मिला जिसमें सतीश को बंधक बनाए जाने और उसे निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है और रकम की मांग की जा रही है। विडियो के माध्यम से युवक को कालाहांडी(उड़ीसा) में गांजा तस्करों द्वारा बंधक बनाए जाने की जानकारी सामने आने पर विशेष पुलिस टीम को रेस्क्यू करने काहालांडी(उड़ीसा) रवाना किया गया था।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले के नक्सल प्रभावित दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एम.रामपुर थाना क्षेत्र के इलाके से व्यावसायिक कुशलता का परिचय देते हुए गांजा के तस्करी करने वाले लोगो के द्वारा बंधक बनाये गये व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति को जिसे भी बंधक बनाया गया था। सकुशल रेस्क्यू कर वापस लाने साथ ही साथ जिम्मेदार 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एवं गांजा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ कर आरोपियों के विरूद्ध पृथक से अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेजने में अतिमहत्वपूर्ण सफलता मिली थी। इस घटना का मुख्य आरोपी परवेज खान पुलिस की इस कार्यवाही के बारे में जानकारी मिलते ही फरार हो गया था। जिसकी पतासाजी की जा रही थी।

इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि अपहरण का कुख्यात आरोपी परवेज खान मरौदा आने वाला है। पुलिस को सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर सादी वर्दी में मरोदा भेजा गया। आरोपी परवेज खान को सुपेला पुलिस द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज खान के विरुद्ध अन्य कई थानो मे प्रकरण दर्ज है तथा बेमियादी वारंट भी लंबित है!

डेढ़ साल से फरार कुख्यात अपराधी को गिरफ्त में लेने में सुपेला टीआई इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार शर्मा, एसआई. लखेश गंगेश, कांस्टेबल जुनैद सिद्धीकी, विवेक सिंह, उपेन्द्र सिंह एवं विकास तिवारी का विशेष योगदान रहा। अभियुक्त परवेज खान (55 वर्ष) के खिलाफ दफा 364(ए), 365, 368, 344, 370 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है।