दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दवाओं के माध्यम से नशे का कारोबार किए जाने के एक मामले में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से भारी मात्रा में नशे में उपयोग आने वाली दवाओं के कैप्सूल बरामद किए गए थे। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विवेक कुमार वर्मा की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने पैरवी की थी।
मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। पुलिस को रायपुर से भारी मात्रा में नशे में उपयोग होने वाली दवाओं को भिलाई जाने की सूचना मिली थी। जिसके आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी। 26 जून 2020 की रात लगभग 8 बजे खारून नदी के छोटे पुल के पास एक एक्टिवा सवार युवक को संदेह के आधार रोका गया। एक्टिवा क्र. सीजी 04 एलजेड 2753 के पायदान पर एक कार्टून रखा मिला। जिसे खोले जाने पर उसमें से टरमाडोल दवा के 8640 केप्सूल बरामद किए गए। यह कैप्सूल नशे के लिए युवाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम राहुल कुमार तोलवानी (19 वर्ष) गोलबाजार निवासी बताया। युवक पास में मौजूद दवा संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात कोर्ट ने आरोपी युवक राहुल कुमार तोलवानी (19 वर्ष) को नशीली दवाओं की तस्करी का दोषी करार दिया। अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (ग) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया।