दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पांच साल की मासूम के साथ हैवानियत किए जाने के मामले में पॉस्को एक्ट स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। मामले के आरोपी गार्ड को अदालत ने पूरे प्राकृत जीवन काल तक कारावास में रखे जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत कुल 50 हजार 100 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। आरोपी मासूम को चिप्स खिलाने का लालच देकर सुनसान इलाके में ले गया था और गंदी हरकत को अंजाम दिया था। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। मामले का आरोपी वाय चिरंजीवी अपला (32 वर्ष) भिलाई सेक्टर-7 का निवासी है और पेशे गार्ड था। जिस क्षेत्र में मासूम अपने परिवार के साथ निवास करती थी उस क्षेत्र में गार्ड का आना जाना था। जिसके कारण बालिका उससे परिचय थी। घटना दिनांक 25 जुलाई 2021 की शाम बालिका अपनी बहन के साथ घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान गार्ड वहां पहुंचा और पीडिता को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। इंकार करने पर चिप्स खिलाने का लालच दिया और सुनसान इलाके में ले जाकर बालिका के प्राइवेट पार्ट के साथ उंगली से अश्लील हरकत की। जिसके बाद बालिका को इस संबंध में किसी को भी नहीं बताने की धमकी देकर घर भेज दिया।

घटना के दूसरे दिन पीड़ित के गुमसुम रहने पर उसकी मां ने पूछताछ की। जिसमें पीड़ित की बहन ने बताया कि आरोपी गार्ड कल शाम उसे अपने साथ ले गया था। जहां से लौटने बाद वह गुमसुम है। पूछने पर पीड़ित मासूम ने गार्ड द्वारा की गई गंदी हरकत की जानकारी दी।
मामले कि शिकायत किए जाने पर पुलिस ने आरोपी को 27 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात स्पेशल जज ने अभियुक्त वाय चिरंजीवी अपला (37 वर्ष) को दोषी करार दिया गया। मामले में अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पूरे प्राकृत जीवन काल के लिए आजीवन कारावास व दफा 366 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त प्रकरण पर फैसला आने तक जेल में ही निरूद्ध है।
