दुर्ग (छत्तीसगढ़)। प्रेम प्रसंग में नाबालिग किशोरी को साथ भगा ले जाने और शादी कर शारीरिक संबंध बनाए जाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले के अभियुक्त को अदालत ने कुल 13 वर्ष के कारावास तथा 10 हजार 100 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला आज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र निवासी लगभग साढ़े सोलह वर्ष की किशोरी 4 अप्रैल 2019 को घर से लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा पतासाजी करने के बाद गुमशुदगी की 5 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया था। विवेचना में खुलासा हुआ कि नेवई भाठा निवासी दीपक बांधे (28 वर्ष) के साथ किशोरी का प्रेम प्रसंग था। दीपक किशोरी को शादी का झांसा देकर साथ भगा ले गया था। इस कार्य में वृंदा नगर केंप1 निवासी राजू कुमार बांधे ने सहयोग प्रदान किया था। पुलिस ने आरोपी के साथ नाबालिग को आरोपी दीपक के साथ 24 जून 2019 को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया।

प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण के दौरान मामले के सह अभियुक्त राजू की मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। वहीं अभियुक्त दीपक बांधे (28 वर्ष) को नाबालिग किशोरी को उसके परिजनों की सहमति बिना साथ ले जाने और शारीरिक संबंध बनाए जाने का दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को दफा 376 (2)(ढ) के तहत 10 वर्ष तथा दफा 366 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
