दुर्ग (छत्तीसगढ़)। ट्रेन के मार्फत गांजा की तस्करी करने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपी अवैध रूप से संग्रहित गांजा को उडीसा से गुजरात ले जा रहा था। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विवेक कुमार वर्मा की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने पैरवी की थी।
मामला दुर्ग रेलवे स्टेशन का है। आरपीएफ रायपुर की टास्क टीम को सूचना मिली थी कि पुरी अजमेर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से गांजा की तस्करी की जा रही है। तस्कर अवैध गांजा को भुवनेश्वर (उड़ीसा) से अहमदाबाद (गुजरात) ले जाने की फिराक में है। सूचना के आधार पर आरपीएफ टीम को पुरी अजमेर स्पेशल ट्रेन की बोगी क्र. एस-7 में 9 अप्रैल 2021 को एक संदिग्ध युवक नजर आया। युवक के सामान की तलाशी लिए जाने पर उसके पास मौजूद अलग-अलग पिट्ठू बैग में रखा गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी के सिद्धांत महाकुण्ड (21 वर्ष) निवासी ग्राम हिरना सिंगीपुर, पतापुर गंजम (उड़ीसा) का निवासी होने की जानकारी सामने आई। आरोपी के कब्जें से पांच पिट्ठू बैग में रखा 69.394 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया और प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायालय में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त सिद्धांत महाकुण्ड को एनडीपीएस की धारा 20 (ख) (II) (स) के तहत दोषी करार दिया। मामले अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियुक्त मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है।