दुर्ग (छत्तीसगढ़)। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को अपने साथ भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को कुल 23 वर्ष के कारावास व 50,100 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला भिलाई की स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। क्षेत्र की नाबालिग किशोरी की गुमशुदगी की शिकायत पीड़ित की मां ने 2 सितंबर 2020 को दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उसकी नाबालिग लड़की 22 अगस्त 2020 से लापता है। शिकायत में किशोरी को किसी के द्वारा बहला-फुसलाकर कर भगा ले जाने का अंदेशा भी व्यक्त किया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लापता की पतासाजी प्रारंभ की थी। पतासाजी के दौरान किशोरी को जामगांव (साजा) निवासी शिव कुमार सतनामी (32 वर्ष) के कब्जें से 12 सितंबर 2020 को बरामद किया गया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपी शिव कुमार उसे शादी करने का वादा कर साथ भगा ले गया था। जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाएं। पुलिस ने नाबालिग का अपहरण की धारा तथा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया। प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त शिव कुमार सतनामी को अदालत ने दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 366 के तहत 3 वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त जेल में ही निरूद्ध है।

