छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी, तरूण मुरारी बापू ने राष्ट्रपिता को बताया देशद्रोही

भोपाल (मध्य प्रदेश)। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथित बाबा द्वारा राष्ट्रपिता पर टिप्पणी किए जाने से मामला गरमा गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कथित बाबा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 153, 504, 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

विवादित टिप्पणी का यह मामला मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर का है। सोमवार को भागवत कथा वाचक तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को देशद्रोही बताया है। जिसके बाद नरसिंहपुर स्टेशन गंज पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई। नरसिंहपुर के छिंदवाड़ा रोड़ स्थित वीरा लॉन में श्रीमद्भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा था। इस में कथावाचक के रूप में तरुण मुरारी बापू शामिल हुए थे। तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को लेकर कहा कि जो राष्ट्र के टुकड़े कर दें, वो कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है, मैं उसका विरोध करता हूं वह राष्ट्रद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ना तो महात्मा है ना राष्ट्रपिता हो सकते बल्कि उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए। वे देशद्रोही हैं उन्होंने अपने जीते जी भारत के टुकड़े करवा दिए। इसलिए उन्हें देशद्रोही कहा जाना चाहिए।
मुरारी बापू के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था। कांग्रेस ने ज्ञापन देते हुए तरुण बापू पर तत्काल मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में फौरन संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन की ओर से थाना स्टेशन गंज में 153, 504, 505 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं जब तरुण मुरारी बापू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वह अपनी बात पर कायम है।
बता दें कि कार्यक्रम के दौरान वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बैनर लगे होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मामला नरसिंहपुर के छिंदवाड़ा रोड पर वीरा लॉन की भागवत पंडाल के दौरान का है। जहां भागवत कथा वाचक हरिद्वार से आए संत तरुण मुरारी बापू भक्तों के बीच कथा कह रहे थे।
नरसिंहपुर एसपी विपुल अग्रवाल ने बताया कि कल एक भागवत के दौरान महात्मा गांधी पर एक टिप्पणी की गई थी, इसकी रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध कराई गई। धारा 505(2) और 153 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उन्हें नोटिस दिया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना द्वारा की जा रही है।