नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। राज्य के 9 नवगठित जिलों में मतदान होना है। तमिलनाडु चुनाव आयोग का कहना था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनाव कराने में मुश्किल होगी। तमिलनाडु के निर्वाचन आय़ोग को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों में कोविड अच्छा बहाना है।
कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि राज्य में निकाय चुनाव करीब दो साल से नहीं कराए गए हैं। अदालत ने 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक हर हाल में कराने को कहा है। राज्य निर्वाचन आय़ोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा ने कहा कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में आ रहे हैं और नौ नए जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया भी अभी पूरी करनी है। दूसरे राज्यों से ईवीएम भी लाई जानी हैं। तमिलनाडु में अब तक 24.29 लाख कोरोना वायरस के केस मिल चुके हैं। साथ ही 31,386 लोगों की मौत हो चुकी है।