दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दुर्ग जिला में भी 6 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन-4 के लिए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश देर शाम जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत संपूर्ण जिला में 6 मई की सवेरे 6 बजे तक कम्प्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन में ई-सेवाओं के माध्यम से होम डिलीवरी की सुविधाएं प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं गोडाउन में रात्रि अवधि में लोडिंग अनलोडिंग भी की जा सकेगी। दुर्ग जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, दुर्ग द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार की मंडियाँ तथा थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक दी जाती है।
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों / पिक-अप / मिनी ट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा।
आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप / स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें।
होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है। किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।
अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
