राजग प्रमुख लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली। झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 12 फरवरी को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी। अगली तारीख 19 फरवरी तय की गई। आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि राजग प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिसंबर, 2017 से जेल की सजा काट रहे हैं। 2018 में उन्हें आईपीसी की धारा के तहत 7 वर्षों और भ्रष्टाचार-रोधी एक्ट के तहत 7 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ समय बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उन्हें रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया था। हाल ही में उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। लालू यादव फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। लालू यादव को पिछले महीने निमोनिया होने की शिकायत के आधार पर रिम्स से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था।