दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र द्वारा नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्दयेश्य से एफ.एल.-4/4-क क्लब और रेस्टोरेंट/होटल बार में स्थित बार रूम, स्टाक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को 06 जुलाई से 12 जुलाई तक बंद करने हेतु आदेश प्रसारित किए गए थे। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने 13 जलाई से 19 जुलाई तक दुर्ग जिले में संचालित समस्त अल्फ एल 4(असैनिक विनोद गृह) एवं एफ.एल. 4(क) (व्यवसायिक क्लब) में स्थित बार रूम,स्टाक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को बंद रखे जाने हेतु आदेश दिया गया। आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे ।