अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने के लिए ट्रंप का कार्यकारी आदेश, विरोध में मुकदमा दायर

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से सबसे प्रमुख आदेश जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को समाप्त करने का है। यह आदेश उन बच्चों पर लागू होगा जिनके माता-पिता के पास अमेरिका में कानूनी दर्जा नहीं है।

इस आदेश के बाद तुरंत ही अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) सहित कई प्रवासी और नागरिक अधिकार संगठनों ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है।

जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है?
जन्मसिद्ध नागरिकता वह कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत जन्म के समय ही व्यक्ति को स्वतः नागरिकता मिल जाती है। वर्तमान में अमेरिका में दो प्रकार की जन्म आधारित नागरिकता है: जन्मस्थान आधारित नागरिकता (जस सोलि) और वंश आधारित नागरिकता (जस सैंग्विनिस)।

अमेरिका का संविधान, विशेष रूप से चौदहवां संशोधन, जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है, जिसमें कहा गया है कि “अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिक बने सभी व्यक्ति, और इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, अमेरिका और जिस राज्य में वे निवास करते हैं, उसके नागरिक हैं।” यह संशोधन 1868 में अमेरिकी गृह युद्ध के बाद लाया गया था, ताकि पूर्व में दास रहे लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता मिल सके।

ट्रंप का आदेश और विवाद
ट्रंप के कार्यकारी आदेश में चौदहवें संशोधन की व्याख्या दी गई है, जिसमें कहा गया है कि “संशोधन का मतलब सभी अमेरिका में जन्मे लोगों को सार्वभौमिक रूप से नागरिकता देना नहीं है।” उनके अनुसार, यह संशोधन उन लोगों पर लागू नहीं होता जो “अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं” आते हैं।

ट्रंप के आदेश के अनुसार, दो प्रकार के लोग इस श्रेणी में आते हैं:

  1. जिनकी मां अमेरिका में अवैध रूप से थीं और पिता अमेरिकी नागरिक या वैध निवासी नहीं थे।
  2. जिनकी मां का अमेरिका में प्रवेश वैध था, लेकिन अस्थायी था, जैसे वीज़ा वेवर प्रोग्राम, छात्र, कामकाजी या पर्यटक वीज़ा पर, और पिता अमेरिकी नागरिक या वैध निवासी नहीं थे।

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