दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले में जारी चौथे चरण का लॉकडाउन गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही जिले की प्राय: सभी गतिविधियाँ प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान दुकानदार अपनी दुकानें सामान्य दिनों की तरह खोल सकेंगे, लेकिन रात 8 से पहले हर हाल में शटर डाउन करना होगा। होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को ही रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। वे 10 बजे तक डायनिगं के साथ टेक अवे अथवा होम डिलिवरी की सुविधा दे सकेंगे। व्यापारी अब अपनी सुविधा अनुसार साप्ताहिक अवकाश तय कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। बता दे कि व्यापारियों ने लॉक डाउन समाप्त होने से पहले इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था। कैट ने एक दिन पहले ही बैठक कर लॉक डाउन नहीं बढ़ाने की मांग उठाई थी। इतना ही नहीं लॉक डाउन बढ़ाने की सूरत में आदेश के विपरीत दुकान खोल लेने का ऐलान कर दिया था। दुर्ग-भिलाई व्यापारी संगठन के लोग लगातार लॉक डाउन का विरोध कर रहे थे। भरना पड़ेगा जुर्माना
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब तक चार चरणों में लॉक डाउन लगाया जा चुका है। अंतिम बार व्यापारियों की डिमांड पर 24 से 30 सितंबर तक पूरे जिले में कंप्लीट लॉक डाउन रखा गया। इस दौरान जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई और किसी को भी कोई भी छूट नहीं दी गई। हालात यह रहा कि फल और सब्जियों की भी दुकानें बंद रखी गई। बुधवार को इस लॉक डाउन की मियाद समाप्त हो गई। इसके साथ ही कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अब लॉक डाउन को आगे नहीं बढऩे का फैसला करते हुए नई गाइड लाइन जारी कर दिया। गाइड लाइन के मुताबिक अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सामान्य दिनों की तरह खोले जा सकेंगे, लेकिन रात 8 बजे से पहले बंद करना होगा।
होटल-रेस्टोरेंट को 10 बजे तक अनुमति
नई गाइड लाइन में होटल व रेस्टोरेट संचालकों को डायनिंग सिस्टम में रात 10 बजे तक होटल संचालन कर सकेंगे। इसके साथ ही वे टेक अवे व होम डिलिवरी की सुविधा भी मुहैया करा सकेंगे। इससे पहले होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को सुबह 10 से रात 8 बजे तक यानी 10 घंटे डायनिंग सिस्टम में कारोबार करने और रात 8 से 10 बजे के बीच पार्सल की सुविधा की अनुमति दी गई थी।
रविवार को अवकाश की बाध्यता भी खत्म
नई गाइड लाइन के मुताबिक अब हर रविवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की बाध्यता नहीं रहेगी। नई गाइड लाइन में अब साप्ताहिक अवकाश के लिए दिन तय करने की छूट स्थानीय व्यापारी संगठनों को दे दी गई है। व्यापारी स्थानीय स्तर पर तिथि तय कर सकेंगे। इससे पहले रविवार को सभी के लिए अवकाश तय किया गया था।
दफ्तर खुलेंगे, लेकिन फ्लाइंग स्क्वाड रखेगी नजर
नई गाइड लाइन के मुताबिक अब सभी सरकारी दफ्तर भी सामान्य दिनों की तरह खोले जाएंगे, लेकिन इस दौरान गाइड लाइन के अनुरूप मास्क, सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी। गाइड लाइन के पालन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड समय समय पर जांच करेंगी और नियम का उल्लंघन होने पर विभाग प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ा तो एफआईआर, दुकान भी सील
नई गाइड लाइन के मुताबिक सभी व्यापार खोल दिए जाएंगे लेकिन इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित समय संबंधी गाइड लाइन का पालन जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और दुकानों को 15 दिन के लिए सील कर दी जाएगी।
होम क्वारंटाइन का उल्लंघन तो जुर्माना
नई गाइड लाइन के मुताबिक अब होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। इसके तहत होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर संबंधित के खिलाफ पुलिस में महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
इस तरह लगाया जाएगा जुर्माना
सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं होने पर – 100 रुपए
होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किए जाने पर – 1000 रुपए
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर – 100 रुपए दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर – 200 रुपए
इन्हें अब भी नहीं होगी अनुमति
शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, ट्यूशन क्लासेस बंद, केवल प्रवेश की प्रक्रिया व ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति।
सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेम्बली हाल व भीड़ वाले अन्य स्थान।
धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ की अनुमति, लेकिन धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम नहीं।