दुकानों के संचालन के समय के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइंस

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला प्रशासन ने आम दुकानों के संचालन की समयावधि के लिए जन सूचना जारी की है। जिसके तहत् दूध,डेयरी व मिल्क पार्लर के लिए सोमवार से रविवार तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। ब्रेड, फल, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अण्डा के विक्रय, वितरण, भण्डारण तथा परिवहन के लिए सोमवार से शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तथा शनिवार व रविवार को इनकी दुकाने सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। किराना दुकानें/रेस्तरां (होम डिलेवरी) /अन्य दुकाने (प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी एवं शनिवार व रविवार को प्रतिबंधित रहेगी। सामग्रियों की होम डिलवरी का समय भी दुकानों के खुलने के समय अनुसार ही होगा। पूर्व आदेश के अनुसार मेडिकल स्थापनाएं, चश्मे की दुकानें व मीडिया संस्थान इत्यादि प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के गाईड लाईन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग व सेनेटाईजेशन का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।

You cannot copy content of this page