नियमों का किया उल्लंघन, छावनी के विश्वविशाल फैक्ट्री पर निगम ने लगाया 50 हजार जुर्माना

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोविड – 19 नोवल कोरोना वायरस के बचाव के लिए लाॅकडाउन एवं नियमों का पालन कराने निगम प्रशासन हरसंभव कार्य कर रहा है। सोशल डिस्टेंस एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले छावनी के विश्वविशाल फैक्ट्री पर आज निगम की टीम ने 50 हजार रूपए जुर्माने की कार्यवाही की। फैक्ट्री में करीब 57 कर्मचारी कार्यरत पाए गए। जिसमें अधिकांश लोगों मास्क नहीं लगाए हुए थे तथा हाथ धोने के पर्याप्त इंतजाम नहीं था और न ही फैक्ट्री को शुरू करने के पूर्व सेनेटाइज किया गया था।

निगम के सभी जोन कार्यालयों में गठित टीम विभिन्न वार्डों में घूमकर लोगो सोशल डिस्टेंस का पालन कराने में जुटे हुए हैं। भिलाई निगम के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निर्देश जारी किया है जितने फैक्ट्री शुरू हो रहे हैं वहां अनिवार्य रूप सेनेटाइज किया जाना है तथा सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि नियमों का पालन किया जाना है! निर्देश के परिपालन में आज वैशालीनगर जोन 2 आयुक्त सुनील अग्रहरि, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम के साथ इंडस्ट्रीयल स्टेट स्थित विश्वविशाल इंजीनियरिंग लिमिटेड पहुंचकर निरिक्षण किए। इस दौरान निगम की टीम ने पाया कि फैक्ट्री में 32 श्रमिक एवं अन्य 25 स्टाॅफ कुल 57 लोग कार्यरत है जिसमें से अधिंकाश श्रमिकों ने मास्क नहीं पहना था तथा सोशल डिस्टेस का उल्लघंन करते हुए एक दूसरे के नजदीक रहकर कार्य कर रहे थे। श्रमिक झुंड़ बनाकर भोजन के बाद बैठे हुए थे। फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड से लेकर आॅफिस स्टाफ किसी ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई एहतियात नहीं बरत रहे थे। फैक्ट्री में श्रमिको के लिए हैण्डवाश की व्यवस्था नहीं थी! जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा व राजस्व अधिकारी संजय वर्मा ने फैक्ट्री के मैनेजर राजेश से फैक्ट्री के सैनिटाईज के संबंध में वांछित जानकारी मांगे जाने पर वे ऐसा कोई दस्तावेज या कोई उपकरण, सामग्री एवं सोडियम हाईपोक्लोराईड प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि फैक्ट्री को सैनेटाईज किया गया हो। जोन 2 की टीम ने फैक्ट्री के कार्यप्रणाली व संचालन को कोरोना वायरस के सुरक्षा मापदंड का पालन न करने पर विधिक कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को प्रकरण भेजने की अनुशंसा की है तथा जुर्माना के लिए 50 हजार रूपए का अर्थदंड की कार्यवाही की गई है।